जानें… कैसे करें इनकम टैक्स प्लानिंग और रहें टेंशन फ्री

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मो. तसलीम उल हक़.

इनकम टैक्स- इस नाम से लोगों के पसीने छूटने लगते है। क्या ऐसा वास्तव में है ? इनकम टैक्स के कायदे या नियम। अक्सर देखा गया है कि अधिकांश लोग इससे बचना चाहते है। लेकिन ऐसा सोचना सही नहीं है और ना ही सम्भव।

हाल के समय में बैंक के खाते से आधार नंबर और  पैन नंबर जोड़ दिए गए है। जहां-जहां आपके श्रोत इनकम के है वह भी अब आधार नंबर और  पैन नंबर से जुड़े हुए है। अपने आय का ब्यौरा हर वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स को दिखाना जरूरी है। यानि कि  फाईलिंग करना जरूरी है। सही -सही आय का ब्यौरा हर वर्ष (अप्रैल माह से मार्च तक) इकट्ठा कर रिटर्न भर दे और हो जाएं टेंशन फ्री।

क्या है आय  का श्रोत और कब तक फाइल होगा ?— वेतन से आय ,मकान सम्पत्ति से आय ,व्यापार और पेशे से आय ,कैपिटल गेन से आय ,तथा अन्य श्रोतों से आय को मेन (मुख्य ) आय मानती है। आयकर विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष बीतने पर रिटर्न भरने के लिए कर -निर्धारण वर्ष में लेती है। हाल का वित्तीय वर्ष 2017-18 ,जो 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018  तक चलेगा। इसका कर -निर्धारण वर्ष 2018-19 होगा। यानि कि 01 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2018 तक बिना किसी दंड के रिटर्न फाईल होगा। इसके बाद फाइन के रिटर्न भरा जायेगा।

कुछ निवेश बचाते है टैक्स — चल रहे वित्तीय वर्ष में (01 -04 -2017 से 31 -03 -2018 तक ) कुछ बचत की योजना आयकर में छूट देती है। निवेश की अधिकतम सीमा 1.5 लाख है। निवेश की योजना मूलतः एन एस सी (NSC),एल आई सी (LIC ),इक्विटी लिंक सर्टिफिकेट ,यूनिक लिंक बीमा स्कीम ,EPF ,GPF ,PPF ,दो बच्चो का टयूशन  फी,हाऊस लोन रिपेमेंट आदि है।

क्या है आयकर सीमा — 60 वर्ष तक के लिए ढाई लाख रूपये पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ढाई लाख से पांच लाख आय पर पांच प्रतिशत टैक्स लगेगा। पांच लाख से दस लाख पर बीस प्रतिशत टैक्स तथा दस लाख से अधिक पर तीस प्रतिशत टैक्स लगेगा। अगर आयकर दाता की उम्र 60 वर्ष से 80 वर्ष के दरम्यान है उनको तीन लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। तीन से पांच लाख तक को पांच प्रतिशत टैक्स ,पांच से दस लाख पर बीस प्रतिशत टैक्स और दस लाख से ऊपर पर तीस प्रतिशत टैक्स लगना है। अगर आयकर दाता की उम्र 80 वर्ष से ऊपर है तो पांच लाख पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन पांच से दस लाख पर बीस और दस लाख से ऊपर पर तीस प्रतिशत टैक्स लगेगा। इन सभी आयकर दाताओं को लगे टैक्स पर तीन प्रतिशत टैक्स एजुकेशन शेष  लगेगा। अगर आय 50 लाख से एक करोड़ की है तो शेष दस प्रतिशत तथा एक करोड़ से ऊपर की आय पर 25 प्रतिशत शेष टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स फ़ाईल करते समय अगर आपका टैक्स 2500 रूपये रहेगा तो यह टैक्स आयकर विभाग 87 A के तहत आयकर दाता से नहीं लेगी। सीधे-सीधे कह ले,इस AY(कर -निर्धारण वर्ष ) 2018 -19 में 2 ,75 ,000 रूपये तक टैक्स फ्री होगा।

किजिए टैक्स प्लानिंग —अपना रिटर्न फ़ाईल करने के साथ -साथ अपने परिवार के लोगों का भी टैक्स रिटर्न भरवाएं। बुजुर्ग माता -पिता का रिटर्न भरवाएं। HUF बना कर टैक्स फ़ाईल करें। इन विधियों से टैक्स फ़ाईल के साथ-साथ  वाइट मनी भी बड़ा कर सकते है।

 

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