बालू-नीति पर नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका

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संवाददाता.पटना.बालू-गिट्टी पर नीतीश सरकार की बनाई गई नई नीति पर पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है.पुराने नियमो पर ही बालू,गिट्टी एवं मिट्टी के खनन,बिक्री एवं परिवहन करने के हाईकोर्ट के आदेश पर मुहर लगा दी.

बताते चलें कि नीतीश सरकार ने माफियाओं पर अंकुश लगाने का तर्क देकर बालू,गिट्टी एवं मिट्टी के खनन,बिक्री एवं परिवहन पर नए नियम नवंबर में बनाए थे.इसे पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.हाईकोर्ट ने नए नियम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए पुराने नियम को लागू रखने का आदेश दिया था.इस मामले पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और वहां भी सरकार को झटका ही लगा.

नए नियम का खनन कंपनियां विरोध कर रही थी.इसे विपक्ष ने मुद्दा बनाते हुए लगातार सरकार को घेर रही थी.सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष ने मोर्चा संभाल रखा था.

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