28 प्रतिशत टैक्स वाले 177 वस्तुओं पर अब टैक्स 18 प्रतिशत

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संवाददाता.गुवाहाटी.गुवाहाटी में आयोजित जीएसटी कौंसिल की बैठक में 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब में शामिल 177 उपभोक्ता वस्तुओं पर कर की दर 18 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा आम उपभोक्ताओं के व्यापक हित में फ्लाई ऐश  ब्रिक, फ्लाई ऐश, बिहार की प्रसिद्ध मिठाई खाजा,अनारसा और चिकी पर कर की दर 18 से घटा कर 5 प्रतिशत तथा पास्ता,कॉटन और जूट हैंडबैग पर 12 प्रतिशत कर दिया गया।

इसके अलावा डेढ़ करोड़ तक के टर्न ओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी आर-2 और 3 से छूट देते हुए चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक केवल त्रैमासिक विवरणी जीएसटी आर-1 दाखिल करने की सुविधा दी गई है मगर संक्षिप्त विवरणी 3 बी उन्हें प्रति माह भरना होगा।  कौंसिल के सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए उपमुख्यमंत्री सह वित मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कर की दर घटाने से देश  को करीब 20 हजार करोड़ राजस्व की कमी होगी जिसे प्रभावी कर संग्रह द्वारा पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए कांग्रेस की बयानबाजी के बावजूद राजनीति से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया।

श्री मोदी ने बताया कि प्लाईवुड, वाश  बेसिन, सेनिटरी व गृहनिर्माण से जुड़े अन्य सामान, स्टोव, ब्लेड, अग्निशमन यंत्र, मैट्रेस, हाथ घड़ी, वैक्यूम फ्लॉश  आदि घरेलु उपयोग की वस्तुओं पर अब 28 की जगह 18 प्रतिशत कर लगेगा। इसके अलावा जीएसटी फिटमेंट कमिटी ने 62 और वस्तुओं पर कर की दर कम करने कीअनुशंसा की थी उनमें 12 और नए वस्तुओं को शामिल किया गया जिनमें चॉकलेट, सैम्पू, डिटरजेंट पाउडर, मार्बल और सौन्दर्य प्रसाधनकी सामग्री  शामिल हैं।

 

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