सचिवालय सेवा नियमावली में संशोधन की कैबिनेट मंजूरी

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संवाददाता.पटना.मंगलवार को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 17 मामलों पर निर्णय लिये गये। सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 में संशोधन की स्वीकृति दी।

कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधान सचिव मंत्रिमंडल ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि गन्ना उद्योग विभाग के अन्तर्गत पेराई सत्र 2016-17 में राज्य की चीनी मिलों के माध्यम से गन्ना कृषकों को बढ़े हुए दर से ससमय ईख मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने के निमित्त राज्य की चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रूप में पेराई सत्र 2016-17 के लिए ईख क्रय कर की अदायगी से छूट प्रदान करने एवं क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन की दर को ईख मूल्य के 1.80 से घटाकर 0.20 के रूप में पुनर्निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई। विधि विभाग के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, पटना में प्रस्तावित डिजिटाईजेशन कोषांग के गठन हेतु, 5 वर्षों के लिए अस्थायी रूप से, पर्यवेक्षक के 02 पद, सहायक के 40 पद एवं सामान्य मजदूर के 20 पद, कुल 62 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

श्री मेहरोत्रा ने आगे बताया कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत पूनम कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गौनाहा, प०चम्पारण अधिसूचित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दिघलबैंक, किशनगंज (निलंबित) सम्प्रति मुख्यालय, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का कार्यालय, मुजफ्फरपुर को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्तर्गत ‘‘बिहार उत्पाद अराजपत्रित संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2017’’ को अधिसूचित कर गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत करने की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 में संशोधन की स्वीकृति दी। सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत राजमंगल राम, बि०प्र०से० को० क्र०-504/11, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी (सम्प्रति निलंबित) को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ही तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील (एस) संख्या-2635/2011, संजीव कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-16.03.2016 को पारित आदेश के आलोक में संजीव कुमार, मुंसिफ, सीवान एवं मनोज कुमार, मुंसिफ, अररिया को पद से हटाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों का सत्यापन एवं आधार संख्या, बैंक खाता संख्या, मोबाईल संख्या इत्यादि के संग्रहित डाटाबेस की प्रविष्टि मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल संभावित राशि रू० 3431 लाख (चैंतीस करोड़ एकतीस लाख) के व्यय की स्वीकृति तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-29 एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की कंडिका-7(4) के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को तथा ऐसी प्रणाली में, कृत्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय सतर्कता समितियों के गठन की स्वीकृति दी गई।

उन्होंने बताया कि जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के राज्यस्तरीय मुख्यालय के स्थापना मद में कुल 146.88 लाख रूपये (एक करोड़ छियालीस लाख अठासी हजार रूपये) की स्वीकृति तथा सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेन्सी, पटना गण्डक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर, कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा एवं किउल-बदुआ-चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर के अन्तर्गत विभिन्न कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन योजनाओं यथा सोन, उत्तर कोयल, गण्डक, कोशी किउल, बदुआ, चान्दन एवं दुर्गावती के कार्यान्वयन हेतु सृजित स्थापना एवं कार्य मदों में क्रमशः 4890.00 लाख रूपये (अड़तालीस करोड़ नब्बे लाख रूपये) एवं 7023.22 लाख रूपये (सत्तर करोड़ तेईस लाख बाईस हजार रूपये मात्र) सहाय्य अनुदान की स्वीकृति अर्थात कुल 12060.10 लाख रूपये (एक अरब बीस करोड़ साठ लाख दस हजार रूपये) की स्वीकृति दी।

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