सिपाही भर्ती मापदंड में संशोधन,मंत्रिपरिषद् के निर्णय

835
0
SHARE

0

संवाददाता.पटना.गृह विभाग (आरक्षी शाखा) बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित मापदण्ड में संशोधन की मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई है।शारीरिक परीक्षा के कई मानदंडों में संशोधन करते हुए उसे व्यावहारिक क बनाया गया है।गृह विभाग (विशेष शाखा) के ही तहत बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली,1953 के नियम 5 शीर्षक में संशोधन एवं नियम-5 के अंतर्गत उप नियम-6 के बाद उप नियम-7 का अंतःस्थापन करने की स्वीकृति प्रदान की गई।अब इसमें महिलाओं को भी जोड़ा गया है।

मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इसका निर्णय लिया गया।इस बैठक में कुल 14 मामलों पर निर्णय लिये गये। प्रधान सचिव,मंत्रिमंडल  ब्रजेश मेहरोत्रा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली का निष्पक्ष, कारगर एवं पारदर्शी तरीके से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित सोशल ऑडिट सोसाइटी से सामाजिक अंकेक्षण कराने की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2017 की स्वीकृति दी गई जिसमें चतुर्थ श्रेणी में प्रोन्नति हेतु मैट्रिक से इंटरमीडिएट की अनिवार्य पात्रता की गई है। जल संसाधन विभाग सकरी (जीराईन) नदी पर दरियापुर वीयर का निर्माण तथा इसके वितरण प्रणालियों का पुनस्र्थापन कार्य (द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रु0 3357.06 लाख) (रूपये तेतीस करोड़ सन्तावन लाख छः हजार मात्र)) के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। समाज कल्याण विभाग (आई०सी०डी०एस० निदेशालय) के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई०सी०डी०एस०) का दिनांक-30.09.2017 तक अवधि विस्तार/योजना में संधारित पदों का अवधि विस्तार, आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण/उत्क्रमण में वत्र्तमान एवं पूर्व के अनुपात में राशि के व्यय की स्वीकृति, किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम ‘‘सबला’’ के नाम के स्थान पर किशोरी बालिकाओं के लिए योजना की स्वीकृति, वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त बजट उपबन्ध केन्द्रांश रु0 185527.06 लाख (अठारह सौ पचपन करेाड़ सताईस लाख छः हजार), राज्यांश (राज्य स्कीम सहित) 157038.31 लाख (पन्द्रह सौ सत्तर करोड़ अड़तीस लाख एकतीस हजार) कुल रु0 342565.37 लाख चौतीस सौ पच्चीस करोड़ पैंसठ लाख सैंतीस हजार मात्र) से दिनांक-30.09.17 तक व्यय योग्य राशि के व्यय की स्वीकृति तथा कालान्तर में भारत सरकार से समेकित बाल विकास सेवा योजना की अवधि विस्तार होने पर इस योजना एवं इसमें संधारित पदों का स्वतःअवधि विस्तार तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि का शत्-प्रतिशत व्यय की स्वीकृति दी गई।

श्री मेहरोत्रा ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा अवमाननावाद संख्या-425-426/2015 में पारित न्यायादेश दिनांक-23.02.2017 के आलोक में आंध्र प्रदेश माडल के आधार पर बिहार राज्य के पटना उच्च न्यायालय, पटना के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं माननीय न्यायाधीशों को आर्डर्ली, चालक, सुरक्षा प्रहरी तथा संविदा के आधार पर अनुसचिवीय सहायता मद में खर्च हेतु प्रतिमाह स्वीकृत राशि क्रमशः              रु0 14,000/-(चौदह हजार) एवं रु0 12,000/-(बारह हजार) प्रतिमाह तथा दूरभाष प्राधिकारों द्वारा प्रतिमाह स्वीकृत मुफ्त काल की संख्या के अतिरिक्त 1500 काल की अधिकतम सीमा तक प्रतिमाह दूरभाष भत्ता के स्वीकृति दिनांक-01.10.2014 के प्रभाव से दिये जाने तथा इस हद तक विभागीय संकल्प संख्या-9393 दिनांक-05.07.2016 को संशोधित करने एवं तदनुरूप भुगतेय बकाया राशि में विभागीय संकल्प संख्या-3049 दिनांक-21.02.2013 के आलोक में पूर्व में प्राप्त भुगतान राशि के समायोजन की स्वीकृति दी गई।राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) के अन्तर्गत डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकाडर्स माडर्नाईजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत राज्य के सभी अंचलों के जमाबंदी पंजियों का स्कैनिंग, डिजिटाईजेशन एवं संरक्षण करने की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास  विभाग बांका जिलान्तर्गत बौंसी को नगर पंचायत घोषित करने की स्वीकृति तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत नालंदा जिलान्तर्गत नवगठित नगर पंचायत हरनौत में सम्मिलित क्षेत्र में आंशिक संशोधन किये जाने की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1119 मदरसा एवम् 09 बालिका मदरसों अर्थात कुल 1128 मदरसों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतनादि भुगतान हेतु 2,00,00,00,000/- (दो अरब) रूपये मात्र की स्वीकृति एवम् विमुक्ति की स्वीकृति, राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 2459$1 कोटि के मदरसा के अन्तर्गत 609 मदरसा में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में देय नियत वेतन के लिये अनुदान की राशि 45,00,00,000/- (पैंतालिस करोड़) रूपये की स्वीकृति एवम् तत्काल 35,00,00,000/- (पैंतीस करोड़) रूपये की विमुक्ति की स्वीकृति, राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में राज्य सरकार के अधीन स्वीकृत 66,104 पद (क्रमशः नगर प्राथमिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक, प्रखंड शिक्षकों एवं पंचायत शिक्षक) के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के वेतन भुगतान के लिए क्रमशः नगर निकायों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को सहायक अनुदान मद में कुल रु0 13,77,00,00,000/- (रूपये तेरह अरब सतहत्तर करोड़ मात्र) की स्वीकृति एवं विमुक्त करने की स्वीकृति तथा शिक्षा विभाग के ही तहत राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में स्वीकृत पद के अन्तर्गतनियोजित 22741 माध्यमिक शिक्षक, 11588 उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं 1896 पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन भुगतान हेतु वत्र्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल रु0 11,67,71,06,735/- (ग्यारह अरब सड़सठ करोड़ इकहत्तर लाख छः हजार सात सौ पैंतीस) मात्र की  स्वीकृति एवं तत्काल रु0 10,45,79,20,000/- (दस अरब पैंतालीस करोड़ उनासी लाख बीस हजार) मात्र सहायक अनुदान की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

 

 

LEAVE A REPLY