मंत्रिपरिषद के निर्णय,बिहार गृहरक्षा वाहिनी सेवा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति

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संवाददाता.पटना.बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 06 मामलों पर निर्णय लिये गये। इस सन्दर्भ में प्रधान सचिव मंत्रिमंडल ब्रजेश मेहरोत्रा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि गृह विभाग (विशेष शाखा) के अन्तर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी में समादेष्टा संवर्ग के लिए बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 के नियम-8 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। तदनुसार उपमहासमादेष्टा के स्वीकृत पद को नियमावली में जोड़ा गया है।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना में पूर्व से कुल छह अदद कार्यरत विशेषज्ञों/परामर्शियों की सेवाओं का वित्तीय वर्ष 2017-18 (01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक) की अवधि के लिये पूर्व के सेवा शर्तों के अनुसार सेवा विस्तार एवं उनके मानदेय भुगतान हेतु रू० 32,34,000/-(रू० बत्तीस लाख चैतीस हजार) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) के अन्तर्गत बिहार राज्य आवास बोर्ड की सम्पदाओं को लीज होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तन करने में लगने वाले स्टाम्प तथा निबंधन शुल्क की देयता सम्परिवर्तन के लिए देय राशि पर आधारित करने की स्वीकृति दी गई। इसके मुताबिक लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने वाले में सम्पत्ति शुल्क के 10 प्रतिशत की राशि जो भुगतेय है उसी राशि के आधर पर स्टाम्प तथा निबंधन शुल्क निर्धारित किया जायेगा।

इसके अलावा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अन्तर्गत 341 पदों के विरूद्ध संविदा के आधार पर नियोजित पशु चिकित्सकों के नियोजन अवधि का विस्तार आदेश निर्गत की तिथि से एक और वर्ष के लिए अथवा उक्त पद पर पशु चिकित्सकों के स्थाई पदस्थापन होने तक, जो पहले हो, तक के लिए विस्तार की स्वीकृति तथा पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत श्री रामकेश्वर राम, सेवा निवृत्त अधीक्षण अभियंता (असैनिक) को पूर्व में विभागीय अधिसूचना संख्या-7221 (एस०) दिनांक-06.09.2016 द्वारा दी गयी वैचारिक प्रोन्नति को संशोधित करते हुए दिनांक-08.11.1988 के भूतलक्षी प्रभाव से आर्थिक लाभ सहित अधीक्षण अभियंता (असैनिक) के पद पर प्रोन्नति देने की स्वीकृति दी गई।

 

 

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