कैबिनेट का फैसला,कन्वेंशन केन्द्र का नाम होगा‘‘सम्राट अशोक कन्वेंशन केन्द्र’

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निशिकांत सिंह.पटना. पटना में भवन निर्माण विभाग के द्वारा निर्माणाधीन ‘‘अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केन्द्र’’ का नाम ‘‘सम्राट अशोक कन्वेंशन केन्द्र’’ होगा.मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर  स्वीकृति दी गई।इसके अलावा उद्योग विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2016 अन्तर्गत भेन्चर फन्ड हेतु रु0 5,000.00 लाख (पचास करोड़) मात्र की स्वीकृति दी गई। आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 39 एजेडों पर विचारोपरांत कई महत्वपूर्ण  निर्णय लिए गये।मुख्य सचिवालय के सभागार में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने उक्त जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत मधुबनी जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र निर्माण हेतु 17.876 एकड़ चयनित रैयति भूमि) के अधिग्रहण के लिए प्राक्कलित राशि रु0 84,72,12,578 (चैरासी करोड़ बहत्तर लाख बारह हजार पाँच सो अठहत्तर रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा अनुवर्ती वर्षों में करने की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017 की स्वीकृति दी गई। श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण-पक्ष) के नियंत्रणाधीन 02 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वित्तीय वर्ष 2016-17 में ‘‘पूर्व से स्थापित संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना’’ योजनान्तर्गत 03 विभिन्न व्यवसायों के कुल 12 यूनिटों की स्थापना एवं 12 व्यवसाय अनुदेशकों के पद सृजन की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय योजनागत योजना नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई केन्द्रांश की राशि 671.10 लाख रूपये एवं उसके समानुपातिक राज्यांश की राशि 447.40 लाख रूपये कुल 1118.50 लाख रूपये की निकासी हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से 1118.50 लाख रूपये (ग्यारह करोड़ अठारह लाख पचास हजार रूपये) अग्रिम की स्वीकृति तथा कृषि विभाग के ही तहत केन्द्र प्रायोजित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेंकेनाईजेशन के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई केन्द्रांश की राशि 1403.04 लाख रूपये एवं उसके समानुपातिक राज्यांश की राशि 935.36 लाख रूपये कुल 2338.40 लाख रूपये की निकासी हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से 2338.40 लाख रूपये (तेईस करोड़ अड़तीस लाख चालीस हजार रूपये) अग्रिम की स्वीकृति दी गई। खान एवं भूतत्व विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य अन्तर्गत बिहार खान एवं भूतत्व सेवा नियमावली, 2008 के अध्याय-4 नियम-14 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

 

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