सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तस्वीर के वायरल होने पर सांप्रदायिक तनाव

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संवाददाता.पटना.सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तस्वीर के वायरल होने के बाद छपरा और आसपास के इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है. सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दिया है जिससे वहां से किसी तरह की खबरें आनी बंद हो गई है.संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनात किए गए हैं और हिंसात्मक तनाव वाले इलाके में फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं.

मामला तब भड़का जब सोशल मीडिया पर एक युवक ने देवी-देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीर वायरल किया.छपरा में इस मामले पर पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया. उसके बाद लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया. न्यूज व तस्वीर वायरल न हो और इससे मामला बिगड़े नहीं जिलाधिकारी ने एतिहातन तत्काल इंटरनेट सेवा को बंद करने का आदेश जारी किया. जिससे वहां  पर सभी मोबाइल कंपनियों ने अपनी सेवा को बंद कर दिया.

तनाव की स्थिति आसपास के इलाकों में भी बना दी गई है.पुलिस मामले को नियंत्रण करने में जुटी है. सड़कों पर भी आगजनी की खबर मिल रही है. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े. जिला एसपी पंकज कुमार खुद मोर्चा संभाले हुए है. लोगों से शांति व सदभाव का वातवरण कायम करने की अपील कर रहे हैं.

छपरा में इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. कल दिन भर लोगों ने बबाल काटा. इस मामले पर हिन्दू संगठनों में काफी आक्रोश है. आज छपरा में बंद का आह्वान किया है. चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है. मकेर, परसा, भेल्दी, व सोनहों में बबाल को लेकर सभी अधिकारी छपरा में कैंप कर रहे है. मुजफ्फरपुर के आईजी व सारण क्षेत्र के डीआईजी भी लगातार कैंप कर रहे हैं. मकेर से लेकर गड़खा तक एसएसबी के जवान व पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है.

इलाके में तत्काल सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जिले भर में मचे बबाल के बाद इंटरनेट सेवा पर अगले आदेश तक प्रतिबंध रहेगा. साथ ही जिलेभर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है. शुक्रवार की शाम छपरा जिलाधिकारी ने कहा कि हालांकि सरकारी सेवा, बैंक व रेलवे में बहाल रखा जाएगा. वहीं किसी भी प्रकार के मजमा , सभा , जुलूस , धरना-प्रदर्शन व ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है. विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस बल को छोड़ कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र व मानव शरीर के लिए घातक किसी अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेगें. किसी प्रकार के पोस्टर, पर्चा, आलेख फोटो आदि जिसमें किसी व्यक्ति विशेष या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे पर प्रतिबंध है.

 

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