नवनिर्वाचित पंच-सरपंचों को नीतीश कुमार ने क्या दी नसीहत?

1340
0
SHARE

f8c6b620-74aa-4957-8996-f9d3ccc64a1d

निशिकांत सिंह.पटना.बिहार के नवनिर्वाचित सरपंच-उपसरपंच के एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्य सचिवालय स्थित सभागार से वेबकास्टिंग के माध्यम से संबोधित किया. उन्होंने कहा कि 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है. संविधान संशोधन के उपरान्त 2001 से बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के लिये चुनाव किये जा रहे हैं. 2006 में हमलोगों ने संविधान संशोधन के उपरान्त पारित विधेयक में राज्यों को दिये गये अधिकार के अनुरूप बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 को पारित किया, जिसमें ग्राम कचहरी का प्रावधान किया गया. अपने अधिकारों को न्याय संगत ढ़ंग से निष्पक्ष होकर अपने दायित्वों को निभाये.     उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक द्वारा आपलोगों को ग्राम कचहरी के कानूनी अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी. साथ ही कल जिन पुस्तकों का विमोचन किया गया था, उसमें आपके कार्य, दायित्व, अधिकार का उल्लेख है. ग्राम कचहरी के लिये अलग से भी पुस्तक है. आप सभी को अपने अधिकार एवं दायित्वों के बारे में जानना चाहिये. आप सभी जन प्रतिनिधि लोकसेवक हैं. उन्होंने कहा कि पंचायतों के सशक्तिकरण पर हमारा जोर है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम कचहरी को जो कानूनी अधिकार दिये गये हैं, उनका इस्तेमाल करें. इस व्यवस्था को सुचारू रखने के लिये न्याय मित्र की व्यवस्था की गयी है, जो कानूनी बारीकियों के बारे में सरपंच/उपसरपंच/पंच को बतायेंगे. उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन में ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी साथ कार्य करेंगे. 1400  से अधिक पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की योजना की स्वीकृति दी गयी है. हमारा लक्ष्य है कि सभी 8400 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बने. उन्होंने कहा कि जितने पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो गये हैं, उसे पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाय. उन्होंने कहा कि ग्राम कचहरी को विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कानूनी शक्ति प्राप्त है. आप सभी को कई धाराओं में कार्रवाई करना है. आप अधिकार के अनुरूप न्याय संगत ढ़ंग से कार्य करें, इससे ग्राम कचहरी का प्रभाव बढ़ेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम कचहरी का जो अधिकार है तथा उनके अधिकार क्षेत्र के मामले जो अन्य जगह लंबित हैं, उसे ग्राम कचहरी को हस्तांतरित कर दिया जाय. सभी पुलिस अधीक्षक की यह जिम्मेवारी होगी कि ऐसे मामले को निश्चित रूप से हस्तांतरित किया जाय. साथ ही मामलों के निष्पादन में भी संबंधित थाना सहयोग करे. इससे छोटे-मोटे झगड़े समाप्त हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि थाना अगर मामलों के निष्पादन में ग्राम कचहरी का सहयोग करेगा तो मामलों के निष्पादन में काफी तेजी आयेगी. साथ ही थाना पर से अनावश्यक बोझ हटेगा. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ग्राम कचहरी प्रभावी हो, पूर्ण रूप से कार्यरत हो एवं सक्रिय हो. मुख्यमंत्री ने सभी ग्राम कचहरी के सरपंच/उपसरपंच/ पंच के लिये अलग से प्रशिक्षण आयोजित करने के लिये कहा. पुलिस अधिकारी भी इस प्रशिक्षण में शामिल हों. सभी सरपंच/उपसरपंच/पंचों को ग्राम कचहरी के अधिकार तथा कानूनी प्रावधानों की जानकारी हो. उन्होंने कहा कि सरपंच/उपसरपंच/पंचों के लिये पगड़ी/न्याय पगड़ी का प्रावधान किया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में शराबबंदी को प्रभावी ढ़ंग से लागू किया गया है. इसकी देश भर में चर्चा हो रही है. आप भी शराब न पीने की शपथ लें तथा लोगों को भी इस संबंध में जागरूक करें. यह बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है. शराबबंदी से बहुत बड़ी सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी गयी है. उसे सफल बनायें. उन्होंने कहा कि ग्राम कचहरी को सफल बनाकर बिहार देश के सामने उदाहरण पेश करेगा, साथ ही हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को सच कर सकेंगे.

इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत, विधि मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक पीके ठाकुर ने भी वेबकास्टिंग के माध्यम से ग्राम कचहरी के सरपंच/उपसरपंचों को संबोधित किया. इस अवसर पर विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चन्द्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

LEAVE A REPLY