बिहार:अनलॉक-4 में कई छूट,कॉलेज-यूनिवर्सिटी खुलेंगे पर नहीं होंगी परीक्षाएं

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संवाददाता.पटना.बिहार में आगामी 6 अगस्त तक के लिए अनलॉक-4 की घोषणा की गई है| साथ ही साथ आगामी 6 अगस्त तक के लिए अनलॉक- 4 की नई गाइडलाइन जारी किया गया है.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद ट्विट कर इसकी जानकारी दी।इसके बाद गृह विभाग द्वारा इससे संबंधित गाईड लाईन जारी किया गया।  रात नाईट कर्फ्यू 9 बजे से पूर्व के समान लागू रहेगा |

नए निर्देशों के मुताबिक बिहार के सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में अब पूरी क्षमता से काम होगा। 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ रेस्‍टोरेंट और खानपान की दुकानें भी खुलेंगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों, सभी कॉलेजों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, 11वीं और 12 वीं तक के विद्यालयों को भी 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है।

सरकार ने यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेज, तकनीकि शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, 11वीं और 12वीं तक के स्कूलों को 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खोलने का आदेश दिया है| सभी सरकारी ट्रेनिंग कॉलेज भी 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे |लेकिन इस दौरान कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किसी भी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा.| साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन सभी के अलावा सभी स्कूल, कोचिंग, ट्रेनिंग और शैक्षणिक संसथान बंद रहेंगे |

सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि “कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय को सामान्य रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है. टीका प्राप्त आगंतुक कार्यालय में प्रवेश पा सकेंगे | विद्यालय 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे. शैक्षणिक संस्थानों के व्यस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था होगी |

अनलॉक- 4 की नई गाइडलाइन में शादी-ब्याह को लेकर भी नए नियम बनाये गए हैं। सरकार ने अब शादी में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी है। पहले मात्र 20 लोग ही शामिल हो पाते थे | लेकिन सरकार ने नाच-गाना और डीजे पर अभी भी प्रतिबंध बरकरार रखा है। बारात और जुलूस पर पूरी तरह रोक है। शादी-ब्याह की सूचना संबंधित थाने को विवाह से 3  दिन पहले देनी होगी | अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम में भी 50 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है |

नई गाईड लाईन के मुताबिक रेस्टोरेंट और खाने की दुकान का संचालन 50% बैठने की क्षमता के साथ हो सकेगा।सरकार के नए नियम के मुताबिक स्वीमिंग पुल और जिम खोलने का भी आदेश दिया गया है। ये 50 फीसदी संख्या के साथ खोले जा सकेंगे। दुकानों को अल्टरनेट डे खोलने का आदेश दिया गया है। दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। जबकि ऑफिस शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। टीका लिए बाहरी व्यक्ति को ही ऑफिस में इंट्री दी जाएगी।

सभी क्लब,जिम और स्विमिंग पूल अब 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।इंडोर स्टेडियम भी खिलाडियों की प्रैक्टिस के लिए खुलेंगे। यहां वैक्सीन ले चुके लोग ही आ सकेंगे। सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक,राजनीतिक,मनोरंजन, खेलकूद,शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन,समारोह पर प्रतिबंध जारी है। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक जारी है।अन्य सेवाएं पूर्ववत जारी रहेगी।

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