बिहार:अनलॉक-1 में कितनी छूट,जानिए क्या है गाईड लाईन

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प्रमोद दत्त.पटना.कोरोना संक्रमण में आई कमी को देखते हुए बिहार में 8जून तक लगाए गए लॉकडाउन को समाप्त कर दिया गया है।9 जून से एक सप्ताह के लिए अनलॉक-1 लागू की गई है।इस दौरान शाम 7 बजे से सुबह पांच बजे तक पूरे राज्य में कर्फ्यू होगा।इसके अलावा कई तरह की छूट दी गई है लेकिन स्कूल,कॉलेज,धार्मिक स्थल,मॉल,सिनेमा,पार्क,जिम आदि अभी बंद रहेंगे।क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और अधिकारियों के साथ समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी.

राज्य सरकार के इस फैसले के बाद इस संदर्भ में गृह विभाग (विशेष शाखा) द्वारा जारी आदेश में विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध कुछ परिवर्तन के साथ लागू किए गए हैं.पूर्व के समान आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन में छूट दी गई है.

अनलॉक-1 से संबंधित निम्नलिखित नई गाईड लाईन जारी किए गए हैं-

-शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा.उक्त अवधि में स्वास्थ्य सेवाओं,अनुमान्य कार्यों में लगे सरकारी वाहन,जिला प्रशासन द्वारा जारी ई पास वाले निजी वाहन,मालवाहक वाहन,आदि को छूट रहेगी.रेल,वायुयान या लंबी दूरी यात्रा करने वालों को ही निजी वाहनों के उपयोग की अनुमति रहेगी.

-सभी दुकानें व प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर (alternate day) सुबह 6 बजे से अपराह्न 5 बजे तक खुलेंगे.जिला पदाधिकारी इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगे.

-आवश्यक खाद्य सामग्री,फल-सब्जी,मांस-मछली,दूध,पीडीएस,खाद-बीज,कृषि संबंधित दुकाने-प्रतिष्ठान प्रतिदिन सुबह 6 से अपराह्न 5 बजे तक खुलेगी.ठेला पर फल-सब्जी बेचने वालों को छूट रहेगी.

-सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों के लिए मास्क,सेनिटाइजर,सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक होगा.पालन नहीं किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

-राज्य सरकार के सभी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 4 बजे तक खुलेंगे. (अपवाद- आवश्यक सेवाओं-जिला प्रशासन,पुलिस,बिजली व जलापूर्ति,फायर ब्रिगेड,स्वास्थ्य सेवा,आपदा प्रबंधन,दूर संचार,डाक विभाग आदि यथावत कार्य करेंगे.)

-अस्पताल,स्वास्थ्य प्रतिष्ठान,दवा दुकानें,मेडिकल लैब,नर्सिंग होम,एम्बुलेंस आदि कार्य करते रहेंगे.

-सभी स्कूल,कॉलेज,कोचिंग,शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगे.विद्यालय व विश्वविद्यालय द्वारा किसी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी.ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी.

-रेस्टोरेंट व खाने की दुकानों का संचालन केवल सुबह 9 से रात्रि 9 तक होमडिलेवरी व टेकअवे के लिए मान्य होगा.

-सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे.

-सभी प्रकार के सामाजिक,राजनीतिक,मनोरंजन,खेल-कूद,सांस्कृतिक,धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा.

-सिनेमा हॉल,शॉपिंग मॉल,क्लब,स्विमिंग पूल,स्टेडियम,जिम,पार्क,उद्यान बंद रहेंगे.

-विवाह समारोह 20 व्यक्तियों की उपस्थिति रहेगी लेकिन डीजे व बारात जुलूस प्रतिबंधित रहेगा.विवाह की सूचना स्थानीय थाना को तीन दिन पूर्व दी जाएगी.

– अंतिम संस्कार व श्राद्ध कर्म में 20 व्यक्तियों की उपस्थिति मान्य होगी.

– खुली रहेगी- बैंक,बीमा,एटीएम,औद्योगिक,,ई कॉमर्स की गतिविधियां,कृषि कार्य,प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया,इंटरनेट,टेलीकम्यूनिकेशन,पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम,कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग,निजी सुरक्षा सेवा,औद्योगिक व विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान,सभी प्रकार के निर्माण कार्य.

-सभी प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 प्रतिशत यात्री के साथ अनुमति रहेगी.निजी वाहनों के परिचालन पर कर्फ्यू के समय को छोड़कर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.

– उपरोक्त आदेशों का उलंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.

 

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