बिहार:लॉकडाउन-4 में कितनी छूट,जानिए क्या है गाईड लाईन

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प्रमोद दत्त.पटना.कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुए बिहार में 1जून तक लगाए गए लॉकडाउन की समीक्षा के बाद इसे 8जून तक विस्तारित किया गया है.मुख्यमंत्री ने सोमवार को दोपहर में ट्विट कर यह जानकारी दी.उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुछ अतिरिक्त छूट के साथ एक सप्ताह अर्थात 8 जून तक बढाई जाती है.मंत्रिमंडल के सदस्यों,जिलाधिकारियों व क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप  के साथ समीक्षा के बाद लॉकडाउन की अवधि को विस्तारित किया गया है.

राज्य सरकार के इस फैसले के बाद इस संदर्भ में गृह विभाग (विशेष शाखा) द्वारा जारी आदेश में विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध कुछ परिवर्तन के साथ लागू किए गए हैं.पूर्व के समान आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन में छूट दी गई है.

लॉकडाउन से संबंधित निम्नलिखित नई गाईड लाईन जारी किए गए हैं-

-सभी दुकाने व प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर (alternate day) सुबह 6 बजे से अपराह्न 2 बजे तक खुलेंगे.जिला पदाधिकारी इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगे.

-आवश्यक खाद्य सामग्री,फल-सब्जी,मांस-मछली,दूध,पीडीएस,खाद-बीज,कृषि संबंधित दुकाने-प्रतिष्ठान प्रतिदिन सुबह 6 से अपराह्न 2 बजे तक.ठेला पर फल-सब्जी बेचने वालों को छूट रहेगी.

-सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों के लिए मास्क,सेनिटाइजर,सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक होगा.पालन नहीं किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

-राज्य सरकार के सभी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 4 बजे तक खुलेंगे.गैर सरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगे.(अपवाद- आवश्यक सेवाओं-जिला प्रशासन,पुलिस,बिजली व जलापूर्ति,फायर ब्रिगेड,स्वास्थ्य सेवा,आपदा प्रबंधन,दूर संचार,डाक विभाग आदि यथावत कार्य करेंगे.)

-अस्पताल,स्वास्थ्य प्रतिष्ठान,दवा दुकानें,मेडिकल लैब,नर्सिंग होम,एम्बुलेंस आदि कार्य करते रहेंगे.

-सभी स्कूल,कॉलेज,कोचिंग,शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगे.विद्यालय व विश्वविद्यालय द्वारा किसी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी.

-रेस्टोरेंट व खाने की दुकानों का संचालन केवल सुबह 9 से रात्रि 9 तक होमडिलेवरी व टेकअवे के लिए मान्य होगा.

-सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे.

-सभी प्रकार के सामाजिक,राजनीतिक,मनोरंजन,खेल-कूद,सांस्कृतिक,धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा.

-सिनेमा हॉल,शॉपिंग मॉल,क्लब,स्विमिंग पूल,स्टेडियम,जिम,पार्क,उद्यान बंद रहेंगे.

-विवाह समारोह 20 व्यक्तियों की उपस्थिति रहेगी लेकिन डीजे व बारात जुलूस प्रतिबंधित रहेगा.विवाह की सूचना स्थानीय थाना को तीन दिन पूर्व दी जाएगी.

– अंतिम संस्कार व श्राद्ध कर्म में 20 व्यक्तियों की उपस्थिति मान्य होगी.

– खुली रहेगी- बैंक,बीमा,एटीएम,औद्योगिक,,ई कॉमर्स की गतिविधियां,कृषि कार्य,प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया,इंटरनेट,टेलीकम्यूनिकेशन,पेट्रोल पंप,एलपीजी,पेट्रोलियम,कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग,निजी सुरक्षा सेवा,औद्योगिक व विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान,सभी प्रकार के निर्माण कार्य.

-सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 प्रतिशत यात्री के साथ अनुमति रहेगी.रेल,वायुयान या लंबी दूरी यात्रा करने वालों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति रहेगी.स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में लगे वाहन को छूट मिलेगी.सभी प्रकार के मालवाहक वाहन,कर्तव्य पर जाने वाले सरकारी सेवकों का निजी वाहन,अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहनों को छूट रहेगी.

इसके अलावा जिला प्रसासन व संबंधित विभागों को निम्न निर्देश दिया गया है—

-सभी डीएम चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक किचेन स्थापित करेंगे. कोई निजी अस्पताल या निजी व्यक्ति या संस्था चाहे तो मरीजों व उनके अटेंडेंट के लिए किचन की व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन उन्हें सरकारी किचेन के मापदंड की तरह साफ सफाई के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.

-रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा,शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना वाले कार्य अनुमान्य होंगे.

-सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति हेतु किसी राशि का भुगतान नहीं करना होगा,इस राशि का वहन राज्य सरकार करेगी.

 

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