संवाददाता.पटना. बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के 11वें महासम्मेलन में ग्राम कचहरियों को सुविधा संपन्न बनाने की मांग उठाई गई।इस मौके पर 11 सूत्री आग्रह पत्र के माध्यम से बिहार पंचायती राज को देश ही नहीं विश्व स्तर पर न्याय के साथ विकास विश्वास की अवधारणा को प्रमाणित कर अग्रणी भूमिका स्थापित करने की मांग की गई।
बापू सभागार में आयोजित महासम्मेलन में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि सूबे के ग्राम कचहरी एवं इसके निर्वाचित जनप्रतिनिधि, उप सरपंच, पंच, सरपंच, प्रहरी सहित नियोजित कर्मी वर्ष 2006 से घोर उपेक्षित हैं, जिससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना साकार करने में प्रतिनिधियों को काफी असुविधाएं हो रही हैं तथा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी संबंधित लगभग 80% आबादी का न्यायिक एवं विकासात्मक कार्य बाधित हो रहा है।
ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 13:12: 2013 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों एवं 22 जुलाई 2016 को वेबकास्टिंग के माध्यम से दिए गए वक्तव्य तथा डीजीपी अभयानंद द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक 3/अभियान दिनांक 2-01-2012 एवं संघ शिष्टमंडल से तत्कालीन पंचायती मंत्री डॉ भीम सिंह सहित निदेशक के उपस्थिति में हुई। 19 अगस्त 2013 की वार्ता व निर्गत आदेश निर्देशों का आज 9 वर्ष बाद भी अनुपालन नहीं हो सका है। उक्त आदेश निर्देशों का अनुपालन प्रखंड, पंचायत ,थाना, जिला स्तर के अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, सिपाही यहां तक कि चौकीदार भी करने से इनकार करते हैं तथा गलत टिप्पणी करते हैं।
संघ के अध्यक्ष आमोद कुमार निराला ने मांग की कि बिहार के सभी ग्राम कचहरी को अभिलंब निम्नांकित सभी सेवाएं सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि सभी 123044 सरपंच ,पंच, उप सरपंच जनप्रतिनिधि, 8387 सचिव, 8387 न्याय मित्र एवं 16774 ग्राम कचहरी प्रहरी कुल 156592 ग्राम कचहरी प्रतिनिधि तथा कर्मी संयुक्त रूप से माननीय अनुमंडल व्यवहार उच्च न्यायालय आदि का बोझ कम कर सके।साथ ही बिहार पंचायती राज को देश ही नहीं विश्व स्तर पर न्याय के साथ विकास विश्वास की अवधारणा को प्रमाणित कर अग्रणी भूमिका स्थापित कर सके।
इस मौके पर 11 सूत्री आग्रह पत्र जारी किया गया जिसमें निम्नलिखित मुख्य मांगे की गई।
1–माननीय सरपंच को मजिस्ट्रेट का पावर निर्गत कर ग्रामकचहरीओ में अविलंब पुलिस चौकीदार एवं प्रभारी की स्थाई नियुक्ति कर हथकड़ी सहित सर्व सुविधा संपन्न बनाए।
2–सभी सरपंच, उप सरपंच, पंच जनों को जनसंख्या के आधार पर वेतन ,भत्ता, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पूर्ण बीमा सहित वर्ष 2006 से निर्वाचित ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन प्रदान किया जाए साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले को अन्य प्रतिनिधियों की तरह सभी स्तर पर सम्मानित कराया जाए।
3–सभी ग्राम कचहरी में चौकीदार, ग्राम कचहरी प्रहरी, आदेशपाल, भू मापक, अमीन, कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति कराई जाए।
4– स्थानीय निकाय बिहार विधान परिषद एमएलसी चुनाव में अन्य प्रतिनिधियों की तरह सरपंच उपसरपंच एवं पंच गणों को भी मतदाता बनाया जाए।
5–वर्ष 2006 से निर्वाचित प्रतिनिधि कर्मियों का बकाया मानदेय विशेष नियत एवं यात्रा भत्ता contigency भवन किराया, पंचम राज्य वित्त आयोग अनुसूचित फर्नीचर मद की राशि आदि को प्रखंड वार जांच करा कर अविलंब भुगतान कराया जाए।
6–रिक्त ग्राम कचहरीओं में अविलंब सचिव एवं न्याय मित्रों तथा प्रहरी की नियुक्ति पूर्व नियोजन के आधार पर कराई जाए तथा स्थान तरण की व्यवस्था सुनिश्चित हो।
7–ग्रामकचहरी संचालन नियमावली 2007 का सत प्रतिशत अनुपालन हो तथा धारा 90 से 122 का अनुपालन एवं पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप बंद कराने तथा माननीय न्यायालय का पूर्ण सहयोग सुनिश्चित कराया जाए।
8–ग्राम कचहरी न्याय पीठ को वार्ड /पंचायत स्तर के विकासात्मक कार्यों की समीक्षा एवं एनओसी निर्गत करने का अधिकार दिया जाए।
9–नित्य हो रहे ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों की हत्या ,मारपीट पर अंकुश लगाते हुए स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को सजा दिया जाए तथा सभी झूठे मुकदमे वापस हो।
10–ग्राम कचहरी सरपंच, उपसरपंच एवं पंचगणों की मांग पर सुरक्षा प्रदान हो तथा इच्छुक प्रतिनिधियों को आग्नेय शास्त्र का लाइसेंस प्रदान कराया जाए।
11–बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ को सरकारी मान्यता प्रदान कर प्रखंड/ जिला/ राज्य स्तर पर अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी द्वारा पूर्ण सहयोग सुनिश्चित कराई जाए।