इशान दत्त.पटना.कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुए बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है. क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप की समीक्षा में पाया गया कि राज्य में पॉजिटिव की दर पिछले एक सप्ताह से निरंतर 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुई थी.राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के लिए गए निर्णय के संदर्भ में गृह विभाग (विशेष शाखा) द्वारा जारी आदेश में विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं.आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन में छूट दी गई है.
लॉकडाउन से संबंधित निम्नलिखित गाईड लाईन जारी किए गए हैं-
-राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे.आवश्यक सेवाओं-जिला प्रशासन, पुलिस,बिजली व जलापूर्ति,फायर ब्रिगेड,स्वास्थ्य सेवा,आपदा प्रबंधन,दूर संचार,डाक विभाग आदि.
-अस्पताल,स्वास्थ्य प्रतिष्ठान,दवा दुकानें,मेडिकल लैब,नर्सिंग होम,एम्बुलेंस आदि कार्य करते रहेंगे.
-सभी स्कूल,कॉलेज,कोचिंग,शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगे.विद्यालय व विश्वविद्यालय द्वारा किसी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी.
-रेस्टोरेंट व खाने की दुकानें बंद रहेगी,लेकिन सुबह 9 से रात्रि 9 तक होमडिलेवरी मान्य होगा.
-सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे.
-सभी प्रकार के सामाजिक,राजनीतिक,मनोरंजन,खेल-कूद,सांस्कृतिक,धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा.
-सिनेमा हॉल,शॉपिंग मॉल,क्लब,स्विमिंग पूल,स्टेडियम,जिम,पार्क,उद्यान बंद रहेंगे.
-विवाह समारोह 50 व्यक्तियों की उपस्थिति रहेगी लेकिन डीजे व बारात जुलूस प्रतिबंधित रहेगा.विवाह की सूचना स्थानीय थाना को तीन दिन पूर्व दी जाएगी.
– अंतिम संस्कार व श्राद्ध कर्म में 20 व्यक्तियों की उपस्थिति मान्य होगी.
-वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
– खुली रहेगी- बैंक,बीमा,एटीएम,औद्योगिक व निर्माण कार्य,ई कॉमर्स की गतिविधियां,कृषि व उससे जुड़े कार्य,प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया,इंटरनेट,टेलीकम्यूनिकेशन,पेट्रोल पंप,एलपीजी,पेट्रोलियम,कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग,निजी सुरक्षा सेवा,सुबह 7 से 11 बजे तक आवश्यक खाद्य सामग्री,फल-सब्जी,मांस-मछली,दूध,पीडीएस दुकानें आदि.
-सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 प्रतिशत यात्री के साथ अनुमति रहेगी.रेल,वायुयान या लंबी दूरी यात्रा करने वालों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति रहेगी.स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में लगे वाहन को छूट मिलेगी.सभी प्रकार के मालवाहक वाहन,कर्तव्य पर जाने वाले सरकारी सेवकों का निजी वाहन,अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहनों को छूट रहेगी.
इसके अलावा जिला प्रशासन व संबंधित विभागों को निम्न निर्देश दिया गया है-—
-सभी डीएम चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक किचेन स्थापित करेंगे.
-रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा,शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना वाले कार्य अनुमान्य होंगे.
-सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति हेतु किसी राशि का भुगतान नहीं करना होगा,इस राशि का वहन राज्य सरकार करेगी.