कोरोना:झारखंड में 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन,जाने…क्या है गाईड लाइन

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हिमांशु शेखर.रांची.झारखंड में कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक एक सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है। इस लॉकडाउन को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है।

लॉकडाउन 22 अप्रैल की सुबह छह बजे से 29 अप्रैल की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। सरकार की ओर से जारी आदेश में जिम, शिक्षण संस्थान, स्वीमिंग पुल, सिनेमा हॉल, पार्क बंद रहेंगे। होटल-रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर पाबंदी रहेगी।राशन, सब्जी व दवा की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल, शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्चस्तरीय बैठक के बाद आपदा प्रबंधन विभाग की अनुशंसा पर लॉकडाउन का एलान किया। लॉकडाउन लागू होने के बाद अब राज्य में बेवजह घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में निषेधाज्ञा लागू की गई है। एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना वर्जित रहेगा।

लॉकडाउन में क्या रहेगा बंद और किसे रहेगी छूट–

ग्रामीण विकास की सभी योजनाएं चलती रहेंगी

सभी प्रकार के निर्माण कार्य चलते रहेंगे

किराना दुकान खुली रहेंगी और आवश्यक सेवाएं भी बहाल रहेंगी

होटल में बैठकर खाने की अनुमति नहीं लेकिन होटल से घरों तक होम डिलीवरी होगी

पूरे राज्य में 144 लागू। एक साथ पांच से अधिक आदमी दिखे तो कार्रवाई

पशु चारा के आवागमन पर भी रोक नहीं

पुलिस रोकेगी तो सड़क पर निकलने का कारण बताना होगा

सब्जी खरीदना हो या सामान पहुंचाना हो, कारण बताइए और परिचय दिखाइए तभी आगे बड़ी है

दवा खरीदने निकले हैं तो डॉक्टर का पर्चा दिखाइए

सब्जी बाजार और गल्ले की दुकानों पर अधिक भीड़ नहीं लगने पाए

फल फूल सब्जियां बिकती रहेंगी

उद्योग और इससे संबंधित सहयोगी इकाइयों पर फिलहाल रोक नहीं।

औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाज सामान्य रूप से चलेगा

शारीरिक दूरी और सैनिटाइजेशन का प्रबंध उद्योग घराने करेंगे

एक बार फिर गिफ्ट और कपड़ा की दुकानें, सिनेमा हॉल आदि बंद

 

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