संवाददाता.रांची.झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को जमानत दे दी है.शनिवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश अमरेश सिंह ने एक लाख मुचलका व दस लाख जुर्माना की शर्त के साथ जमानत दी.हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जमानत के दौरान लालू प्रसाद देश से बाहर नहीं जाऐंगें.
बेल बॉण्ड भरने के बाद लालू प्रसाद एक-दो दिनों में जेल से बाहर आ सकते हैं.शर्त यह भी लगाया गया है कि इस दौरान वे अपना पता व मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगें.यह जमानत उन्हें दुमका कोषागार मामले में आधी सजा पूरी होने के बाद दी गई है.इससे पूर्व अक्तूबर 2020 में चाईबासा कोषागार मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी.डोरंडा कोषागार मामले में अभी सुनवाई चल रही है.कोरोना संक्रमण के कारण फिलहाल इसकी सुनवाई पर रोक लगा दी गई है.
फिलहाल लालू प्रसाद दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे हैं.रिम्स रांची में इलाज के दौरान तबियत बिगड़ जाने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था.माना जा रहा है कि लालू प्रसाद के स्वास्थ्य जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा कि वे घर लौटेंगे या अभी इलाज के लिए अस्पताल में ही रहेंगें.
जमानत मिलने से लालू समर्थकों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि न्यायालय पर हमेशा भरोसा रहा है.लालू के पुत्र व प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने समर्थकों से अपील की है कि खुशियां जाहिर करने के मामले में सभी कोविड-19 के गाईडलाईन का पालन करेंगें.लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की कामना के साथ एक साथ नवरात्र व रोजा रखने वाली उनकी बेटी ने कहा कि जमानत के रूप में उन्हें ईदी मिल गई.