दानापुर रेल मंडल ने मनाया 12वी अंतरराष्ट्रीय समपार फाटक दिवस

750
0
SHARE

संवाददाता.खगौल. 12 वीं अंतराष्ट्रीय समपार फाटक दिवस के अवसर पर दानापुर रेल मंडल के डीआरएम सुनील कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि,जान है,तो जहान है | दुर्घटना से देर भली | खास कर मावनरहित फाटकों को पार करने से पूर्व वाहन चालकों को विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें यह देखना चाहिए कि कोई रेलवे लाइन पर कोई ट्रेन तो नहीं आ रही, किसी ट्रेन के आने की सीटी तो नहीं सुनाई पड़ रही है। जब यह सुनिश्चित हो जाएं कि ऐसा कुछ भी नहीं है तब उन्हें मानवरहित फाटकों से पार होना चाहिए।

उहोंने कहा कि कभी भी रेल फाटक से गुजरते समय ईयरफोन लगाकर नहीं निकले। ईयरफोन के कारण ध्यान भटकने से बड़ी हादसा हो सकता है। वहीं बिना चौकीदार वाले फाठक पर आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है।

मंडल के जन सम्पर्क अधिकारी संजय कुमार ने देते हुए बताया है कि दानापुर मंडल में 11 जून 2020 को अंतराष्ट्रीय समपार फाटक दिवस के अवसर पर मंडल के डीआरएम सुनील कुमार के मार्गदर्शन एवं वरीय मंडल संरक्षा अधिकारी आशीष कुमार आर्य नेतृत्व में संरक्षा विभाग की ओर से जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया |

संरक्षा विभाग की टीम ने दानापुर मंडल के विभिन्न समपार फाटकों पर जाकर रोड लोगों को रेलवे लाईन पार करते समय बरती जानेवाली  जरुरी सावधानियों के बारे में बताया गया । रेल फाटक पार करते हुए बहुत सारे लोगो को संरक्षा सम्बंधित पम्पलेट देकर उन्हें जागरूक  कियाI इसी क्रम में दानापुर-डीडीयू सेक्सन में  रेल फाटक संख्या 36बीटी, 38 बीई , 39 बीटी  दानापुर-पटना सेक्सन में रेल फाटक संख्या 33 बीटी , 30 एटी  , पटना-गया सेक्शन में रेल फाटक संख्या 1पीजी एसपीएल  , पटना- झाझा सेक्शन में रेल फाटक संख्या 72 बीटी , 71 सीई एवं फतुहा- इस्लामपुर  सेक्सन में रेल फाटक संख्या 2सीई , 6 सीई , 7 सीई , 9 सीई , 14 सीई , 15  सीई, 16 सीई एवं 20 टी  पर जाकर संरक्षा विभाग के रेल कर्मी बहुत सारे लोगो को संरक्षा संबधित जानकारिया दियाI  इस मौके पर मंडल में कुल 16 रेल फाटकों में अभियान चलाकर  संरक्षा से सम्बंधित लगभग  2500 हैंड बिल्स, पम्प्लेट्स, पोस्टर लोगों के बीच वितरण कर जागरूक किया।

किसी भी स्थिति मे बंद समपार फाटक को नीचे से पार न करे व अपना जीवन जोखिम में न डालें, आपका जीवन कीमती है। समपार फाटक खुलने का इंतज़ार करें।भारतीय रेल अधिनियम 1989 धरा 160 के अंतर्गत समपार फाटक को खोलने,तोड़ने से सबंधित नियमों को उल्लघंन करना एक दंडनीय अपराध है। जिसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है।

 

 

LEAVE A REPLY