मजदूरों पर दर्ज लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमे वापस लिए जाएं-सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पलायन के दौरान मजदूरों पर दर्ज किए गए लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमे वापस लिए जाएं.

जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एमआर शाह की बेंच ने यह सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र को यह निर्देश  दिया कि राज्य मांग करें तो 24 घंटे के अंदर प्रवासियों को उनके घर भेजने के लिए अतिरिक्त ट्रेन उपलब्ध कराएं।अब इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई में होगी।

प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने  आदेश में यह भी कहा कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए.

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