झारखंड में अप्रवासी भारतीयों को राहत,सम्पत्ति हस्तांतरण प्रक्रिया आसान

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संवाददाता.रांची.झारखंड कैबिनेट की मंगलवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिये गये। इसी कड़ी में अप्रवासी भारतीयों और विदेशों रह रहे भारतीय मूल के लोगों व यहां के वृद्धों के लिए अचल संम्पति के हस्तांतरण से संबंधित निबंधित दस्तावेज निबंधन तथा विवाह निबंधन के क्रम में आधार सत्यापन की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया।

कैबिनेट में स्वीकृत अन्य प्रस्ताव-

कुख्यात उग्रवादियों/नक्सल क्रियावादियों की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार राशि की घोषणा संबंधी पूर्व विभागीय संकल्प संख्या 4781 दिनांक 02.09.2016 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। स्वीकृति के उपरांत एक लाख₹ की पुरस्कार राशि पुलिस अधीक्षक, दो लाख ₹ तक की राशि पुलिस उपमहानिरीक्षक तथा पांच लाख ₹ तक की पुरस्कार राशि घोषित करने के लिए महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड रांची सक्षम होंगे। साथ ही, किसी भी समय अधिकतम 400 फरार उग्रवादी/ अपराधी की गिरफ्तारी हेतु ही पुरस्कार राशि की घोषणा लागू रह सकती है।

अचल संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेज निबंधन तथा विवाह निबंधन के क्रम में आधार सत्यापन की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में स्वीकृति दी गई। अप्रवासी भारतीय(NRI) तथा विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों (person of india origin) तथा समुद्री भारतीय नागरिक (ओवरसीज एजेंसी ऑफ इंडिया) जिन्हें आधार संख्या प्राप्त नहीं है उन्हें दस्तावेज में आधार संख्या का उल्लेख करना तथा आधार का सत्यापन कराना अनिवार्य नहीं होगा। वह आधार संख्या के आधार पर के स्थान पर अपना पासपोर्ट ओसीआई कार्ड अथवा संबंधित देश द्वारा निर्गत पहचान संख्या का वर्णन दस्तावेज में करेंगे उससे मूल दस्तावेज की स्व प्रमाणित प्रति दस्तावेज के साथ संलग्न करेंगे। साथ ही, ऐसी स्थिति में जिनके पास आधार संख्या है किंतु किसी रोग के कारण या वयोवृद्ध होने के कारण उंगलियों के निशान या आंखों की पुतलियों का सत्यापन ई-केवाईसी के माध्यम से नहीं हो रहा है तो उनके आधार संख्या का सत्यापन उनके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी द्वारा किया जाएगा।

झारखंड राज्य में चतरा जिला अंतर्गत स्वास्थ्य उपकेंद्र, दहुरी (चतरा) के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल-34,19,000/ – (चैतीस लाख उन्नीस हजार) रुपए मात्र की लागत पर द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, रांची के पुनर्वास के पश्चात JBVNL द्वारा दिनांक 01.09.2008 से 31.03.2010 तक के बकाये विद्युत विलम्ब भुगतान अधिभार (Delay Payment Surcharge) की राशि रू0 116.42 करोड़ (एक अरब सोलह करोड़ बयालीस लाख रूपये) के लिए JBVNL द्वारा राज्य सरकार को देय ऋण वापसी एवं उस पर देय ब्याज से समायोजन करने की स्वीकृति दी गई।

बंगाल, आगरा तथा असम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018 घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

कार्यपालक अभियंता (असैनिक) वेतनमान 15600-39100, ग्रेड वेतन 6600 (लेबल-11)  से अधीक्षण अभियंता (असैनिक) वेतनमान 37400-67000, ग्रेड वेतन 8700, (लेबल-13) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति  दी गई।

कक्षपाल संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2013 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

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