झारखंड में दो नए पुलिस अनुमंडल और तीन नए थाने

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संवाददाता.रांची. राज्य मंत्रिपरिषद ने राज्य में दो पुलिस अनुमंडल, दो थाना और पूर्व से कार्यरत एक ओपी का थाना के रूप में उत्क्रमण एवं एक नए ओपी के सृजन की स्वीकृति दी है।दो पुलिस अनुमंडलों में एक साहिबगंज जिले के बरहरवा पुलिस अनुमंडल तथा दूसरा दुमका में जरमुंडी पुलिस अनुमंडल बनाए जाने की स्वीकृति दी गई।नए थाना में खूंटी जिला में मारंगहादा थाना, साइको थाना तथा तपकरा ओपी को उत्क्रमित कर तपकरा थाना और पलामू जिला में नवगढ़ ओपी के सृजन को मंजूरी दी गई।

इसके अलावा सोमवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव  के तहत झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना “सौभाग्य” के संदर्भ में फिर से परिभाषित करने तथा डीपीआर को पुनरीक्षित करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 में विमुक्त की गई कुल राशि 875.36 करोड़  को पुनरीक्षित एवं पुनःपरिभाषित योजना के अंतर्गत व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

झारखंड राज्य में कार्यरत 4 काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी-टेररिस्ट (CIAT) स्कूलों को आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यरत रखने की मंजूरी दी गई। यह चार स्कूल लातेहार के नेतरहाट, हजारीबाग के पदमा, पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी तथा राँची के टेण्डर ग्राम में अवस्थित हैं।

राज्य में जल, गैस एवं ड्रेनेज पाइपलाइन के स्थापना के लिए अल्प अवधि के लिए भूमि का राइट ऑफ यूजर (RoU) प्राप्त करने के लिए अध्यादेश झारखंड वाटर गैस एंड ड्रेनेज पाइपलाइन्स (एक्वीजिशन ऑफ राइट ऑफ यूजर इन लैंड) आर्डिनेंस 2018 के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान की।

राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत मयूराक्षी जलाशय योजना के अंतर्गत कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु 69.77 करोड़  (उनहत्तर करोड़ सतहत्तर लाख ) मात्र के कार्य” को पूरा करने के लिए CADWM  के ACA मद की राशि अप्राप्त रहने के कारण राज्य योजना मद से व्यय करने की मंजूरी प्रदान की गई।

भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के अधीन संचालित स्ट्रेंडनिंग ऑफ टरसियरी केयर कैंसर फैसिलिटीज स्कीम ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक (NPCDCS)  के तहत राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची (रिम्स) के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा केंद्रांश के रूप में 22,95,00,000 (बाइस करोड़ पंचानबे लाख रुपए) की राशि तथा राज्यांश मद में 15,30,00,000 (पन्द्रह करोड़ तीस लाख रुपये) अर्थात कुल 38,25,00,000 (अड़तीस करोड़, पचीस लाख रुपए) मात्र  व्यय की मंजूरी प्रदान की गई।

विधिक सहायता अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज वैसे मामले में जिनमें आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है, से संबंधित पीड़ितों को एकमुश्त 5000 (पाँच हजार) विधिक सहायता मद में भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।

छठे पुनरीक्षित वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में उत्क्रमित वेतनमान/ग्रेड पे के पदों पर दिनांक 01.01.2006 के पूर्व पदस्थापित कर्मियों के वेतन निर्धारण (फिटमेंट टेबुल) हेतु निर्गत संकल्प संख्या 2891/वि0 दिनांक 13.08.2014 को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।

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