संवाददाता.पटना.आठ हजार करोड़ के मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार कुमार को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है.सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को दोनों को 2-2 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है.लेकिन कोर्ट ने उन्हें इस शर्त के साथ जमानत दी है कि दोनों को विदेश जाने से पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी.
हालांकि ईडी ने दोनों की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि मामला सीरियस फ्रॉड का है इसलिए जमानत मंजूर नहीं की जानी चाहिए.इससे पहले कोर्ट ने दोनों को आज ही पेश होने का आदेश दिया था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहले ही मीसा भारती और उनके पति शैलेश यादव के दिल्ली स्थित बिजवासन का एक फॉर्म हाउस को जब्त कर लिया था. ईडी फिलहाल आठ हजार करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले की जांच कर रहा है.इसके तहत मीसा भारती और उनके पति शैलेश यादव समेत लालू का परिवार फंसा हुआ है.
इससे पहले मीसा भारती ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जांच दायरे में आई कंपनी को उनके पति और एक सीए चला रहे थे. चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की मृत्यु हो चुकी है. मीसा और उनके पति के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र पिछले साल दिसंबर में दाखिल किया था. इसमें कहा गया है कि ‘अपराध से जुटाए गए धन से ये दोनों भी सक्रिय रूप से संम्बद्ध रहे और इस मामले में पक्ष हैं, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के दोषी हैं.’