लालू की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने की खारिज

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हिमांशु शेखर.रांची.चारा घोटाला के मामले में लालू की मुश्किलें कम नहीं हो रही है।उन्हें अभी और रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में रहना पड़ेगा।झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

देवघर कोषागार मामले में लालू को रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने साढ़े तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। उस समय से लालू यादव जेल में बंद हैं। इसके बाद लालू ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। शुक्रवार (23 फरवरी) को झारखंड हाईकोर्ट ने लालू की याचिका खारिज कर दी।

गौरतलब है कि 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से 89 लाख 27 हजार रुपये अवैध की अवैध निकासी मामले में रांची सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने 6 जनवरी को सजा सुनाई थी। इस मामले में कुल 16 लोग दोषी करार दिए गए थे।लालू पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।बतादें कि चारा घोटाले से जुड़े इस मामले में लालू के अलावा दोषी करार दिए गए फूल चंद, महेश प्रसाद, बाके जुलियस, सुधीर कुमार, सुनील कुमार, सुशील कुमार और राजाराम को भी साढ़े तीन साल कैद व 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी थी।साथ ही 6 अन्य दोषियों को 7 साल जेल की सजा और 10 लाख रुपये को जुर्माना लगाया गया था।

 

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