हिमांशु शेखर.रांची.झारखंड के गोमिया विधानसभा क्षेत्र के झामुमो विधायक योगेंद्र महतो को रामगढ़ की एक अदालत ने कोयला चोरी के मामले में दोषी करार देते हुए उसे तीन साल की सजा सुनाई है।
सजा सुनाए जाने के बाद अब योगेंद्र महतो की विधायकी जानी तय है। विधानसभा की उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। गौरतलब है कि दो साल या दो साल से अधिक की सजा मिलने पर लोकसभा व विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी जाती है।जिन राजनेता को अदालत दो साल या इससे अधिक की सजा देती है, वह अगले 10 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं।
झामुमो के गोमिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक योगेंद्र महतो मूलरुप से झारखंड के रामगढ़ जिले के रहने वाले हैं।रजरप्पा थाना क्षेत्र में उनकी दो हार्डकोक भट्ठा था.वर्ष 2010 में अवैध कोयला की बरामदगी के बाद पुलिस ने रजरप्पा थाना में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने योगेंद्र महतो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और बुधवार,31 जनवरी को उन्हें तीन साल की सजा सुनायी गयी।
झारखंड विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल में योगेंद्र महतो से पहले आजसू विधायक कमल किशोर भगत को भी अदालत द्वारा सजा सुनायी थी। जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गयी थी. कमल किशोर भगत को करीब तीन दशक पुराने मामले में अदालत ने सजा सुनायी थी। उन्होंने तीन दशक पहले प्रख्यात चिकित्सक केके सिन्हा से उनके क्लीनिक में घुस कर मारपीट की थी।वह लोहरदगा विधासभा के क्षेत्र से आजसू के विधायक थे। बाद में वहां उपचुनाव हुआ और कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत जीत गये।