चारा घोटाले के एक और मामले में लालू को पांच साल की सजा

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हिमांशु शेखर.रांची.चारा घोटाला में जेल की सजा काट करे बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद को तीसरे मामले में भी दोषी ठहराया गया है। चारा घोटाले में चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए बुधवार को पांच साल की कैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

इस मामले में लालू यादव के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को भी 5 साल कैद और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा मुकर्रर की गयी है। इनके अलावा इसी मामले में विद्या सागर निषाद ,जगदीश शर्मा, आरके राणा,  सिलास तिर्की सहित 50 दोषी करार दिये गये है। छह लोगों को मामले से बरी भी किया गया है। इनमें राजनेता से लेकर अफसर और सप्लायर तक शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि चाईबासा कोषागार घोटाले में बहस 10 जनवरी को पूरी हो गई थी और अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक, 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से 35 करोड़ 62 लाख रुपये की अवैध निकासी कर सरकारी खजाने को लूटा था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत ने मामले में फैसला सुनाया।

देवघर कोषागार की तरह ही चाईबासा कोषागार से भी 1992-93 में अवैध तरीके से राशि की निकासी की गयी थी। 1996 में इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई थी और लालू प्रसाद यादव व डॉ. जगन्नाथ मिश्रा समेत 76 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 76 में से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। कई आरोपी सरकारी गवाह बन चुके हैं।  दूसरी ओर देवघर कोषागार मामले में लालू यादव साढ़े तीन साल की कैद की सजा रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में काट रहे हैं।अदालत ने 23 दिसंबर, 2017 को इस घोटाले के संबंध में लालू प्रसाद और 15 अन्य को दोषी करार सजा सुनाई थी। चारा घोटाला में दुमका कोषागार मामले में भी सुनवाई अंतिम चरण में है।रांची की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 12 जनवरी को इस मामले में लालू की पेशी हुई थी।

 

 

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