संवाददाता.रांची.चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को तीन साल 6 माह की सजा और पांच लाख का जुर्माना किया गया है.पांच लाख नहीं दिए जाने पर 6 माह की सजा बढ जाएगी.
शनिवार को लगभग 4.30 में सीबीआई की विशेष अदालत(रांची) द्वारा यह सजा सुनाई गई.चुंकि तीन साल से अधिक सजा हुई है इसलिए जमानत के लिए उन्हें हाईकोर्ट में अपील करनी पड़ेगी.इस प्रकार लालू प्रसाद को जेल से बाहर आने के लिए और इंतजार करना होगा.
इनके अलावा जगदीश शर्मा व त्रिपुरारी मोहन को 7 साल व दस लाख जुर्माना,आर के राणा सहित अन्य अभियुक्तों को साढे तीन साल व पांच लाख की सजा सुनाई गई.
उल्लेखनीय है कि देवघर कोषागार से 94-95 में पशुओं की दवा एवं चारा की खरीद में फर्जीवाड़ा किया गया था. इस केस आरसी 64ए-96 मे कुल 34 के खिलाफ चार्जशीट किया गया था जिसमें 7 का देहान्त हो गया तो कुछ सरकारी गवाह बन गए.वर्तमान में 22 आरोपियों पर मामला चल रहा था.इनमें डॉ.मिश्रा सहित 6 को को बरी कर दिया गया. वहीं लालू सहित 16 को दोषी ठहराया गया.सभी की सजा के मामले पर तीन दिनों से चल रही सुनवाई के बाद सजा सुनाई गई.