संवाददाता.रांची.देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया.इसी मामले में पूर्व सीएम डॉ जगन्नाथ मिश्र सहित 7 लोगों को बरी कर दिया गया.लालू प्रसाद व अन्य दोषी ठहराए गए अभ्युक्तों के मामले में आगामी 3 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी.
शनिवार को लगभग 4 बजे रांची सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया. लगभग 2.30 बजे ही लालू प्रसाद अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ कोर्ट पहुंचे थे.कोर्ट के बाहर लालू समर्थकों की भारी भीड़ जुटी थी.फेसला सुनाए जाने के साथ ही लालू प्रसाद को हिरासत में ले लिया गया और बाद में उन्हें होटवार जेल भेज दिया गया.
गौरतलब है कि देवघर कोषागार से 94-95 में पशुओं की दवा एवं चारा की खरीद में फर्जीवाड़ा किया गया था. इस केस आरसी 64ए-96 मे कुल 34 के खिलाफ चार्जशीट किया गया था जिसमें 7 का देहान्त हो गया तो कुछ सरकारी गवाह बन गए.वर्तमान में 22 आरोपियों पर मामला चल रहा था.इनमें डॉ.मिश्रा सहित 7 को शनिवार को बरी कर दिया गया वहीं लालू सहित 15 को दोषी ठहराया गया.सभी की 3 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी.