अभिजीत पाण्डेय.पटना.जदयू के विवाद पर चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद भी चुनाव चिन्ह को लेकर अभी भी विवाद कायम है.शरद गुट द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में दी गई चुनौती पर हाईकोर्ट ने पहल करते हुए नीतीश गुट व चुनाव आयोग को नोटिस जारी की है.मामले पर अगली सुनवाई 18 दिसम्बर को होगी.
उल्लेखनीय है कि नीतीश गुट को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने के फैसले को शरद गुट के अध्यक्ष के.राजशेखरन ने चुनौती देते हुए अपील की थी.निर्वाचन आयोग के फैसले को दी गई चुनौती पर गुरूवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर की पीठ ने नीतीश गुट को 18 दिसम्बर तक जवाब देने का निर्देश दिया.
गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग के 17 नवम्बर के फैसले में तीर चुनाव चिन्ह नीतीश गुट को आवंटन किए जाने का कारण नहीं बताया गया था.लेकिन आयोग ने 25 नवम्बर के फैसले में कारण बताते हुए फैसला सुनाया गया.इसी फैसले के खिलाफ शरद गुट ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया.
महागठबंधन से रिश्ता तोड़ने और एनडीए में शामिल होने के जदयू के फैसले पर शरद यादव ने नाराजगी व्यक्त की और अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लिया.साथ ही अपने समर्थकों के साथ उन्होंने अपने गुट को ही जदयू की दावेदारी की.दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चुनाव आयोग ने नीतीश गुट के पक्ष में फैसला सुनाया.