संवाददाता.पटना.राज्य में खोले गए नए विश्वविद्यालय में शीघ्र काम होने की संभावना है.कामकाज के लिए पदों का सृजन कर दिया गया.मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, (पटना), पूर्णियाँ विश्वविद्यालय,( पूर्णियाँ) एवं मुंगेर विश्वविद्यालय,( मुंगेर) के प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु प्रति विश्वविद्यालय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के 48 पदों अर्थात तीनों विश्वविद्यालयों के लिए कुल 144 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई.
मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 23 मामलों पर निर्णय लिये गये.प्रधान सचिव मंत्रिमंडल ब्रजेश मेहरोत्रा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत ‘‘बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2017’’ एवं ‘‘बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2017’’ का गठन की स्वीकृति प्रदान की गई. ऊर्जा विभाग के तहत बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत ग्रिड सब स्टेशनों के फीडरों में मीटर की स्थापना के साथ ऑन लाइन डेटा संचार और ऑन लाइन डेटा निगरानी का प्रावधान सहित ऊर्जा लेखा और लेखा परीक्षा हेतु राशि 71.00 (एकहत्तर) करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात 14.12 करोड़ (चैदह करोड़ बारह लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 56.88 करोड़ (छप्पन करोड़ अठासी लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई.
उद्योग विभाग के तहत रिगल रिसोर्सेज प्रा० लि०, कोलकाता द्वारा ठाकुरगंज, किशनगंज में 180 टी०पी०डी० क्षमता का मेज भुट्टा क्रसिंग स्टार्च प्लान्ट की स्थापना हेतु कुल रू० 6848.45 लाख (अड़सठ करोड़ अड़तालीस लाख पैंतालीस हजार) रूपए की लागत के निजी पूँजी निवेश की स्वीकृति प्रदान की गई. गृह विभाग (आरक्षी शाखा) बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 गठन की स्वीकृति प्रदान की गई। जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत गंगा नदी के बक्सर से फरक्का के बीच गाद समस्या के विस्तृत अध्ययन हेतु परामर्शी कार्य, भारतीय प्राधौगिकी संस्थान, कानपुर के प्राध्यापक, डा० राजीव सिन्हा के नेतृत्व में परामर्शी सेवा के कार्य, प्राक्कलित राशि 42.9375 लाख सभी कर सहित (बयालीस लाख तिरानवे हजार सात सौ पचास रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटित करने का प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई। जल संसाधन विभाग के तहत बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली -2003 की कंडिका 4.9.3 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति का पुनर्गठन का स्वीकृति प्रदान की गई।