संवाददाता.पटना. राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त वी0के0 वर्मा ने लोक सूचना पदाधिकारी-सह-अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पटना को आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त द्वारा बाद सं0 124767/14-15 आवेदक राजदेव सिन्हा को ससमय सूचना नहीं देने, आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हाने तथा सूचना देने में उदासीनता व लापरवाही बरतने के एवज में प्रतिदिन 250रु0 के हिसाब से अधिकतम 25 हजार रू0 पी0आई0ओ0-सह- अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पटना को निर्धारित किया गया है। साथ ही आर्थिक दण्ड की राशि कटौती हेतु फैसले की कापी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, पटना तथा सचिव, राज्य सूचना आयोग को प्रतिवेदित की गई है कि वे कटौती कर इस आशय की सूचना से आयोग को अवगत करायें।ज्ञातव्य है कि इस मामले की अगली सुनवाई दिनांक 9 अगस्त 2017 को अपराहन2.30 बजे आयोग में होगी।