चारा घोटाला में सीबीआई की विशेष कोर्ट में लालू की हुई पेशी

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Ranchi-26

हिमांशु शेखर.रांची.चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को रांची स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में पेश हुए। कुछ देर बाद जगन्नाथ मिश्रा की भी पेशी हुई। दोनों को देवघर कोषागार से 89 लाख 24 हजार 164 रुपये अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 64ए/96 के तहत दर्ज मामले में उपस्थित होना था।

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक के अनुसार कोषागार से अवैध राशि की निकासी जून 1991 से अगस्त 1993 के बीच की गई थी। दोनों की उपस्थिति के लिए 30 मई 2017 को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने समन जारी किया था। अदालत ने उन्हें सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। मामले में 34 आरोपी न्यायालय में ट्रायल का सामना कर रहे हैं।

गौरतलब है कि अविभाजित बिहार के समय विभिन्न कोषागारों से राज्य के पशुपालन विभाग के लिए अवैध तरीके से 950 करोड़ निकाले गए थे। यह सिलसिला 1990 से शुरू होना बताया जाता है। पशुओं के लिए दवाएं, चारा और अन्य चीजें खरीदने के लिए नकली बिल और वाउचरों के माध्यम से राशि निकाला गया। घोटाले में पशुपालन विभाग के अधिकारी से लेकर आपूर्तिकर्ता, शीर्ष स्तर के नौकरशाह सहित राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल थे। चारा घोटाला का खुलासा सबसे पहले सीएजी ने अपनी सलाना ऑडिट रिपोर्ट में हुई थी। वर्ष 1992-93, 93-94, 94-95 और 1995-96 में बताया कि पशुपालन विभाग द्वारा कोषागारों से ज्यादा रकम की निकासी की गई। सीएजी के इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश ही नहीं किया गया था। दिसंबर 1995 में जब ये रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई तब बड़े घोटाले का पर्दाफास हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था झटका

लालू प्रसाद यादव व जगन्नाथ मिश्रा को विशेष कर सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद सीबीआई के विशेष कोर्ट में आना पड़ा। जगन्नाथ मिश्रा तो अन्य मामलों में भी पूर्व में सीबीआई के विशेष कोर्ट में उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 64ए/96 के तहत दर्ज मामले में ही उपस्थिति के लिए समन जारी है। उनकी पेशी के मद्देनजर विशेष कोर्ट में सुरक्षा की खास व्यवस्था थी।

आपूर्तिकर्ता को 16 को कोर्ट में पेश होने का आरोप

चारा घोटाले के एक अन्य मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत ने सभी आपूर्तिकर्ताओं को 16 जून को  शरीर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। यह मामला चाईबासा कोषागार से करीब 37 करोड रुपए की अवैध निकासी से संबंधित है। मामले को लेकर सीबीआई कांड संख्या आरसी 68ए/96 के तहत प्राथमिकी दर्ज है। मामले में आपूर्तिकर्ता मोहम्मद सईद, सनाउल्ल हक, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, दयानंद कश्यप, रवि सिन्हा, सुनील कुमार सिन्हा, सुनील गांधी, विजय मलिक सहित अन्य आरोपी है।

 

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