अब मेडिकल पीजी छात्रों को करना होगा अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर

974
0
SHARE

0

संवाददाता.पटना.मेडिकल कॉलेजों में पीजी कर रहे छात्र को अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा.इस आशय का निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया.कैबिनेट की बैठक में 19 अन्य मामलों पर निर्णय लिये गये। इस सन्दर्भ में प्रधान सचिव मंत्रिमंडल ब्रजेश मेहरोत्रा ने जानकारी देते हुए  बताया कि सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के पी०जी० छात्रों द्वारा अन्य कोर्स में नामांकन लेने के उद्देश्य से नामांकित कोर्स बीच में छोड़ने की स्थिति में बंधेज राशि अधिरोपित करने एवं पीजी उतीर्ण होने के उपरान्त राज्य में तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा प्रदान करने हेतु अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित कराने की व्यवस्था लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है.

इसके अलावा दाऊदनगर व सुरसंड को नगर पंचायत घोषित करने पर मुहर लगाई.नगर विकास विभाग के द्वारा औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर नगर पंचायत को नगर परिषद् घोषित करने के संबंध में, नगर विकास एवं आवास विभाग सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुरसंड को नगर पंचायत सुपौल जिलान्तर्गत त्रिवेणीगंज को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में निर्णय पर मुहर लगाई.

ब्रजेश महरोत्रा ने बताया कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत स्थानीय नगर निकाय कर्मियों के पंचम एवं षष्ठम वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में, तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा आवंटित एवं भविष्य में आवंटित किये जाने वाले संपदाओं को लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तन करने हेतु ‘‘एक कालिक परिवर्तन प्रभार शुल्क’’ (अद्यतन बाजार दर का 10प्रतिशत  राशि) प्राप्त कर फ्री-होल्ड के रूप में निबंधित करने की स्वीकृति प्रदान की गई.

विधि विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के लिए पटना उच्च न्यायालय, पटना में कार्यरत माननीय न्यायमूर्ति समरेन्द्र प्रताप सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई.

LEAVE A REPLY