मानवश्रृंखला पर पटना हाईकोर्ट की फटकार

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निशिकांत सिंह.पटना.शराबबंदी के पक्ष में 21 जनवरी को पूरे राज्य में बनने वाले मानव श्रृंखला पर पटना हाइकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है.कोर्ट ने सरकार से कल तक जवाब मांगा है कि किस कानून के तहत 21 जनवरी को बिहार से गुजरने वाली सभी नेशनल और स्टेट हाइवे को वाहनों के परिचालन के लिए पांच घंटे तक बंद किया जा रहा है? सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि “क्या सरकार बच्चों को शराब के बारे में जानकारी देना चाहती है?
पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की खंडपीठ ने बुधवार को अधिवक्ता सुशील कुमार की जनहित याचिका पर सरकार से 24 घंटे के भीतर जबाब देने को कहा है.इस मामले में पूरी रिपोर्ट के साथ गुरूवार को फिर सुनवाई होगी.कोर्ट ने कहा कि आखिर किस कानून के तहत 21 जनवरी को सभी नेशनल हाइवे पर पांच घंटे आवागमन को बंद कर दिया गया है. किस कानून के तहत स्कूली बच्चों को सड़क पर उतरने को कहा गया. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की.सुनवाई के दौरान कहा कि क्या सरकार बच्चों को शराब के बारे में जानकारी देना चाहती है.

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि मानव श्रृंखला में स्कूली बच्चों को शामिल होने को कहा गया है.पांच घंटे तक पूरा प्रदेश ठप्प रहेगा. इस दौरान किसी की मौत हो गयी या इलाज के लिए बाहर निकलना पड़ा तो इसके लिए सरकार ने क्या प्रबंध किया है.कोर्ट ने इन बिंदुओं पर सरकार से जबाब मांगा है.इसमें दो करोड़ लोग शामिल होंगे.सेटेलाइट रिकार्डिंग के लिए इसरो और नासा से संपर्क किया जा रहा है. कोर्ट ने पूछा है कि किस कानून के तहत स्कूली बच्चों को सड़क पर उतरने को कहा गया है?

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