संवाददाता.पटना. राज्य मंत्रिपरिषद ने आज 18 प्रमुख एजेंडों पर मुहर लगया.मंत्रिमंडल ने आज सम्पन्न बैठक में कुल 18 एजेंडों पर निर्णय लिए. मुख्य सचिवालय के सभागार में संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव, ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान पांच लाख रूपये की राशि की स्वीकृति दी गई.
विदित हो कि वर्ष 2015 में ही अनुग्रह अनुदान राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई थी लेकिन उसमें पदासीन बने रहने के दौरान स्वीकृति थी. अतः आंशिक संशोधन स्वरूप अब निर्वाचित घोषित होने की तिथि से पद पर बने रहने तक अनुग्रह राशि देय होगी.शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 531 संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल एक अरब पचास करोड़ रूपये सहायक अनुदान में से शेष एक अरब पन्द्रह करोड़ रूपये की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में कैबिनेट की स्वीकृति दी गई.
इसके अलावा वित्त विभाग के अन्तर्गत बिहार पेंशन नियमावली, 1950 में नया नियम-160(क) जोड़े जाने की स्वीकृति दी गई. इस प्रकार अब पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा के पश्चात राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को दोहरा पारिवारिक पेंशन का लाभ अनुमान्य होने से ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के परिजन दोहरा पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे.
ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के सफल क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में सहायक अनुदान के रूप में कर्णांकित बजट उपबंध तीन अरब दस करोड़ अठारह लाख सत्ताईस हजार रूपये में से केन्द्र से प्राप्त केन्द्रांश के विरूद्ध देय आनुपातिक सहायक अनुदान अट्ठहत्तर करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार रूपये विमुक्ति के उपरांत अवशेष राशि कुल दो अरब इक्कतीस करोड़ चैरासी लाख चैरानवे हजार रूपये एक मुश्त अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी गई.