बिहार में लागू हो गया शराबबंदी-कानून,जारी हुआ नोटिफिकेशन

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निशिकांत सिंह.पटना.नीतीश-सरकार ने बिहार में शराबबंदी लागू कर दिया.नया कानून,राज्य में बिहार मधनिषेध और उत्पाद विधेयक 2016″ लागू हुआ. इस कानून को आज ही कैबिनेट से पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. शराबबंदी कानून पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नया कानून आने से उत्पाद विभाग से सम्बंधित सारे पुराने कानून ख़त्म हो गए है.ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट के ऑडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना है क्योंकि हाईकोर्ट के ऑडर बीच में लिए गए निर्णय को प्रभावित कर रहे है.इस बार और कड़ाई से शराबबंदी कानून लागू किया जाएगा.बिहार में पूर्ण मद्धनिषेध लागू कर राज्य में सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गई है. संपूर्ण बिहार में इसके प्रति जनसामान्य विशेषकर महिलाओं में काफी उत्साह है. सामान्य जन भावना हमेशा से शराब के विरूद्ध रही है और इसीलिए हमारे निर्णय को अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं, बच्चों तथा पुरूषों ने इस कदम का स्वागत किया. इसके अलावे अन्य राज्यों में विभिन्न सामाजिक भागीदारी इस अभियान के अभिन्न अंग है. सरकार ने सभी के सहयोग से शराबबंदी के इस सामाजिक अभियान को जन-आंदोलन में बदला है. साथ ही साथ प्रभावकारी कार्यानन्वन सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त कानूनी प्रावधान भी किए गए है. पूर्ण शराबबंदी से समाज अधिक सशक्त स्वस्थ एवं संयमी हो रहा है, जिसका अतुल्य प्रभाव बिहार की प्रगति में परिलक्षित होगा. बिहार में लागू शराबबंदी का सकारात्मक प्रभाव समाजिक सौहार्द पर पड़ा है और गांव एवं शहरों में शांति एवं सदभाव का माहौल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है.

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