नई दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट ने राजद के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के बेल पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन से पूछा है कि क्यों नहीं आपकी जमानत रद्द कर दिया जाए. साथ ही अगली सुनवाई फिर अगले सोमवार को होगी. उनकी जमानत खारिज कराने के लिए बिहार सरकार एसएलपी दायर की है. दूसरी याचिका सीवान के चंद्रा बाबू ने दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट में राजद के सिवान से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के मामले को लेकर बिहार सरकार और तथा चंद्रा बाबू के तरफ से जोरदार तरीके मामला रखा गया. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मिली जमानत पर अंतरिम रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए पूर्व सांसद को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है. कोर्ट ने कहा उनका भी पक्ष सुनना चाहते हैं. अब अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी.
दोनों याचिकाओं की दलील कमोबेश एक ही है. इसमें कहा गया है कि शहाबुद्दीन का जेल से बाहर रहना मुनासिब नहीं है. पटना हाईकोर्ट ने जमानत देने में कई जरूरी पक्षों का ख्याल नहीं रखा. इसलिए इनको फिर से जेल भेजा जाए. चंद्रा बाबू के दो बेटे तेजाब के शिकार बने. तीसरा बेटा जो कांड का चश्मदीद था वो भी मारा गया. आरोप शहाबुद्दीन पर लगा. लेकिन शहाबुद्दीन खारिज करते रहे हैं. 7 सितंबर को हाईकोर्ट से जमानत के बाद शहाबुद्दीन 11 साल बाद जेल से बाहर आए हैं.