संवाददाता.पटना. न तो शराब पीऐंगे न पीने देंगे- सभी मकान मालिकों अपने-अपने किराएदारों से इस आशय का भी एग्रीमेंट करना होगा. बिहार में शराबबंदी कानून लागू हो जाने के बाद अब राजधानी पटना में सभी मकान मालिकों को हलफनामा देना होगा कि उनके मकान में रहनेवाले किरायेदार शराब नहीं पीते है.
यह जानकारी पत्रकारों को देते हुए पटना के डीआईजी शालीन ने बताया कि मकान मालिक अपने किराएदार से ऐग्रीमेंट करेगे कि उनके मकान में रहनेवाले किराएदार शराब नहीं पीएगें. अगर एग्रीमेंट के बाद शराब पीते हुए पाया जाएगा तो मकान मालिक पर मुकदमा नहीं होगा. अगर मकान मालिक एग्रीमेंट न कराऐं अपने किराऐदार से और उनके मकान में शराब पीते हुए या शराब रखते हुए पाया जाएगा तो फिर मकान मालिक को भी जेल जाना पड़ेगा.