एमएलसी मनोरमा देवी की जमानत याचिका खारिज

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संवाददाता.गया. विधानपरिषद सदस्य मनोरमा देवी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. गया सिविल कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दी. गया कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद उनके वकील ने कहा कि अब जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे.

घर में शराब मिलने पर विधानपरिषद सदस्य पर केस दर्ज हुआ था. उत्पाद विभाग द्वारा मामला दर्ज है. मनोरमा देवी के गया के एपी कॉलोनी स्थित आवास से शराब की बोतले बरामद की गई थी. बरामदगी के बाद मनोरमा देवी उनके पति बिंदी यादव व बेटा रॉकी यादव पर उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज हुआ था.

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