संवाददाता.पटना.पटना हाईकोर्ट ने राजधानी पटना स्थित पी एन्ड एन मॉल के संचालकों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बियाडा से जवाब तलब किया है. साथ ही इस अगले आदेश तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने पी एंड एन मॉल इंफ्रा स्ट्रक्चर लिमिटेड के मामले में मंगलवार को सुनवाई की.
न्यायमूर्ति ज्योति शरण की एकलपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए बियाडा से पहली बार जवाब तलब किया. गौरतलब है कि बियाडा ने 16 अक्टूबर 2009 को पी एन्ड एन मॉल इंफ्रा स्ट्रक्चर लिमिटेड को लीज पर दिया था लेकिन लीज की शर्तों को पूरा नहीं करने के आधार पर बियाडा ने 21 अप्रैल 2016 को लीज रद्द करते हुए सिक्यूरिटी मनी भी जब्त कर लिया था. इस आदेश को रद्द कराने के लिए मॉल प्रबंधन ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में पांच मई को फिर से अगली सुनवाई होगी.
मालूम हो कि यह मॉल फिल्म निर्माता और निर्देशक प्रकाश झा और उनके व्यवसायिक पार्टनर का है. बियाडा ने मॉल पर 2 करोड़ से भी ज्यादा की राशि बकाया होने का हवाला देते हुए लीज को रद्द करने का आदेश जारी किया था.