31जुलाई तक टला पीएफ का नया प्रस्तावित नियम

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नयी दिल्ली. सरकार ने श्रमिक संगठनों व श्रमिकों के तीखे विरोध को देखते हुए भविष्य निधि में से नियोक्ता के योगदान की निकासी पर कर्मचारी के 58 साल पूरे होने तक रोक के फैसले पर अमल तीन महीने के लिये और टाल दिया है. श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में जारी अपने बयान में कहा है कि वह सभी स्टेक होल्डर से बात कर इस संबंध में अब अगला फैसला लेगा. इससे अंशधारक यदि दो महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है तो 31 जुलाई तक वह भविष्य निधि से पूरा पैसा निकाल सकेगा.

श्रम मंत्री बंदारु दत्तात्रेय ने आज संवाददाताओं से कहा, ‘‘अधिसूचना (भविष्य निधि निकासी नियमों को सख्त बनाने से जुड़ी) लागू किये जाने पर 31 जुलाई 2016 तक के लिए रोक लगायी जा रही है. हम संबद्ध पक्षों के साथ इस बारे में चर्चा करेंगे.’ भविष्य निधि में से नियोक्ताओं के योगदान की निकासी पर पाबंदी को लेकर श्रमिक संगठनों के देश के विभिन्न भागों में विरोध-प्रदर्शन के बीच मंत्री ने यह घोषणा की है. इस निर्णय के खिलाफ ऑनलाइन अभियान भी चलाया गया. इसे 10 फरवरी से लागू किया जाना था लेकिन विरोध को देखते हुए इसे 30 अप्रैल तक टाल दिया गया.

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