जेपीएससी द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की रोक

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संवाददाता.रांची.झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा 5वीं सिविल सेवा परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.प्रतियोगिता परीक्षा नतीजे विगत 21 फरवरी को घोषित किए गए थे. जिसमें 269 अभ्यर्थियों को विभिन्न सेवाओं के लिए सफल घोषित किया गया है. जेपीएससी रिजल्ट को लेकर विधानसभा से लेकर सड़क पर लगातार हंगामा चल रहा है.

जेपीएससी ने नियुक्ति अनुशंसा करते हुए सभी सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट सरकार के पास भेज दी थी.इधर, बुधवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में जेपीएससी और सरकार से जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. कोर्ट के निर्देश के बाद सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति लटक गई है.

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