निशिकांत सिंह.
पटना. नीतीश कुमार के सात निश्चयों को राज्य सरकार लागू करेगी. इसे अमली जामा पहनाने के लिए सीएम के सलाहकार प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी दी जाएगी. आज कैबिनेट की बैठक में इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ-साथ कुल 17 एजेंडों पर मंजूरी दी गई.
मुख्य सचिवालय के सभागार में संवाददाताओं को कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव, ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 के अंतर्गत विकसित बिहार के सात निश्चय, कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल विकास मिशन, औद्योगिक प्रोत्साहन और आधारभूत संरचना के विभिन्न कार्यक्रमों एवं सरकार के अन्य संकल्पों का मिशन मोड में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, प्राथमिकताओं को निर्धारित करने एवं निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा नियमित अनुश्रवण करने के लिए ‘‘बिहार विकास मिशन’’ के गठन की स्वीकृति दी गई.
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2016 से मद्य निषेध को चरणवद्ध ढंग से लागू करने के निर्णय के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक नीतिगत निर्णय की स्वीकृति दी गई. साथ ही नई उत्पाद नीति 2015 को लागू करेने का निर्णय लिया गया.
माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवांत लाभों के भुगतान के संबंध में पारित विभिन्न आदेशों के आलोक में निगम को कुल रू० 318.24 करोड़ ऋण के रूप में बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में दिए जाने की स्वीकृति दी गई. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में पात्र परिवारों की पहचान हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करने एवं इसके अनुरूप परिवारों की पहचान कर लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पात्र परिवारों को आच्छादित करने के लिए विभागीय अधिसूचना सं०- 8815, दिनांक- 19.11.2015 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
प्रधान सचिव ने बताया कि संसदीय कार्य विभाग द्वारा बिहार विधान सभा के सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 182वें सत्र को आहूत करने की तिथि तथा उनके औपबंधिक कार्यक्रम के अनुमोदन हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत करने की स्वीकृति दी गई. संसदीय कार्य विभाग के अन्तर्गत बिहार विधान मंडल के एक साथ समवेत अधिवेशन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को अनुमोदित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत करने की स्वीकृति दी गई. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियोजित अमीनों की संविदा अवधि का विस्तार करने की मंजूरी दी गई.
उन्होंने बताया कि विधि विभाग के अन्तर्गत उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में स्वीकृत प्रशासी पदाधिकारी के 14 पद, शपथ आयुक्त के 2 पद एवं स्टाम्प रिपोर्टर के 1 पद कुल 17 पदों को समाप्त करते हुए, इसके बदले, इनके समकक्ष सहायक निबंधक के 6 पद एवं प्रशाखा पदाधिकारी के 11 पद, कुल 17 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. वित्त विभाग के अन्तर्गत बिहार विधान मंडल सदस्यों को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त आवंटन कम हो जाने के कारण उक्त अग्रिम की स्वीकृति हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार आकस्मिकता निधि से रू चार करोड़ रूपये की स्वीकृति एवं व्यय के संबंध में मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी.